अब पुरानी गाड़ियों पर 18% GST लागू किया गया है ये GST काउंसिल का नया फैसला है ये टैक्स पुरानी और इस्तेमाल की गई गाड़ियों पर लगेगा जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शामिल हैं पहले ये टैक्स अलग-अलग होता था पर अब इसे सभी पर एक जैसा कर दिया गया है।
GST केवल मुनाफे पर लगेगा
अगर आपने एक गाड़ी ₹12 लाख में खरीदी और उसे ₹9 लाख में बेचा तो आप पर GST पूरी रकम पर नहीं लगेगा बल्कि ₹3 लाख के मुनाफे पर ही ये टैक्स लिया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये नियम व्यापारियों पर लागू होगा आम जनता पर इसका असर नहीं होगा।
मान लीजिए आपने एक गाड़ी ₹20 लाख में खरीदी थी और उसे ₹10 लाख में बेच रहे हैं अगर आपने गाड़ी पर ₹8 लाख का डिप्रिशिएशन क्लेम किया है तो GST नहीं लगेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है डिप्रिशिएटेड वैल्यू से अगर आपने गाड़ी ₹12 लाख की वैल्यू पर बेच दी और ₹15 लाख में खरीदार ने ली तो ₹3 लाख के मुनाफे पर 18% GST लगेगा।
आम जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं
अगर आप अपनी गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं तो आप पर GST नहीं लगेगा ये सिर्फ उन व्यापारियों के लिए है जो पुरानी गाड़ियों का बिजनेस करते हैं और GST के तहत रजिस्टर्ड हैं।
GST का असर कैसे होगा
इस नए नियम से गाड़ी बेचने वाले व्यापारियों को अपने मुनाफे का हिसाब रखना होगा ताकि टैक्स सही तरीके से दिया जा सके आम जनता के लिए ये नियम इतना कठिन नहीं है क्योंकि उनकी सीधी खरीद-फरोख्त पर कोई GST लागू नहीं होगा।
ये नया नियम पुरानी गाड़ियों के बाजार को थोड़ा व्यवस्थित करेगा पर इसे समझना आसान है अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं तो सिर्फ मुनाफे पर GST लगेगा पूरी रकम पर नहीं इससे गाड़ियों का बाजार ज्यादा साफ-सुथरा और पारदर्शी बनेगा यह बदलाव समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है पर इससे व्यापारियों को भी फायदा होगा और ग्राहक को भी परेशानी नहीं होगी।
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